Prayagraj news: लोक निर्माण विभाग को छः माह में कार्यवाही पूरी कर आदेश पारित करने का निर्देश

Prayagraj news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पी डब्ल्यू डी मऊ की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लंबित रहने व उसपर निर्णय न लेकर निर्माण हटा लेने अन्यथा ध्वस्तीकरण कर खर्च की वसूली की नोटिस को रद कर दिया है और सक्षम प्राधिकारी को याची के जवाब पर विचार कर छः माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आर एम एन मिश्र की खंडपीठ ने हरिश्चंद्र की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता वी के चंदेल व मयंक चंदेल ने बहस की। इनका कहना था कि सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग मऊ ने 1मई 25को सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटा लेने की नोटिस जारी की है।और धमकी दी है कि नहीं हटाया तो ध्वस्तीकरण का खर्च वसूला जाएगा।जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इससे पहले2001मे भी अवैध निर्माण हटाने की नोटिस दी गई थी। याची ने आपत्ति दाखिल की है।यह मामला अभी लंबित है।उसी मामले में बिना निर्णय लिये फिर से नोटिस दी गई है।जो मनमानी और अवैध है। कोर्ट ने नोटिस रद कर दी है।याची का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की कथित जमीन फ्री होल्ड के बाद याची ने बैनामा कराया है। निर्माण अवैध नहीं है।

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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