
Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुख्य इमारत में क्रेच (बाल देखभाल केंद्र) की सुविधा होनी चाहिए। यह निर्देश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया।
जनहित याचिका की मांग
एडवोकेट जाह्नवी सिंह ने जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और महिला अधिवक्ताओं के हित में क्रेच सुविधा की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली और अन्य उच्च न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सुविधाएं संचालित हो रही हैं।
उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया
उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि क्रेच नवनिर्मित भवन में खोला जाना प्रस्तावित है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 जुलाई 2025 नियत करते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता को इस मामले में ठोस जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि क्रेच सुविधा उच्च न्यायालय की मुख्य इमारत में होनी चाहिए। यह निर्देश उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और महिला अधिवक्ताओं के हित में है।
अगली कार्रवाई
अगली सुनवाई की तिथि 25 जुलाई 2025 नियत की गई है, जिसमें हाईकोर्ट के अधिवक्ता को इस मामले में ठोस जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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