Prayagraj News-के पी ट्रस्ट चुनाव प्रकरण डॉ. सुशील कुमार सिन्हा की अपील खारिज

Prayagraj News-के पी ट्रस्ट चुनाव को लेकर पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार सिन्हा की विशेष अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट डॉ सिन्हा की ओर से की गई आपत्तियों को बलहीन करार देते हुए एकल पीठ के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इस स्थिति में चौधरी राघवेंद्र सिंह फिलहाल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहेंगे। डॉ सिन्हा की विशेष अपील पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की।
डॉ. सुशील कुमार सिन्हा ने सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स, प्रयागराज द्वारा 28 मार्च, 2025 को जारी किए गए चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी, जिसमें पुनर्मतगणना के बाद उन्हें पद से हटाकर चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को अध्यक्ष घोषित किया गया था। याची का कहना था कि सहायक रजिस्ट्रार के पास उनके पक्ष में जारी 25 दिसंबर, 2023 के चुनाव प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। जिसका उनको अधिकार नहीं है। क्योंकि सक्षम प्राधिकारी एसडीएम ने सिर्फ दुबारा मतगणना कराने और परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।
प्रतिवादी चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह के वकील ने तर्क दिया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी चुनाव प्रमाण पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि अधिनियम या नियमों में ऐसे किसी प्रमाण पत्र को जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्गणना के परिणामस्वरूप, चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को डॉ. सिन्हा से 77 अधिक वोट मिले हैं।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रमाण पत्र का अपने आप में कोई कानूनी दर्जा नहीं है। सहायक रजिस्ट्रार ने 28 मार्च, 2025 को परिणाम घोषित करने के बाद, 2 अप्रैल, 2025 को अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पदाधिकारियों की सूची भी पंजीकृत कर ली है। कोर्ट ने कहा कानूनी व्यवस्था पदाधिकारियों के पंजीकरण की है न कि किसी प्रमाण पत्र के जारी करने की।
कोर्ट ने अपील में की गई मांग को बलहीन करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है।

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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा

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