
Shahi Jama Masjid: शाही जामा मस्जिद से जुड़ी कानूनी लड़ाई में एक अहम मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को शाही जामा मस्जिद कमेटी की रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) को खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद परिसर में चल रहे सर्वे का रास्ता साफ हो गया है।
यह याचिका उस निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद में सर्वे कराने की अनुमति दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने पहले इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार, शाही जामा मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी और उसमें कोई रोक नहीं लगेगी।
इस मामले ने नवंबर 2024 में उस समय तूल पकड़ लिया था, जब सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसी दौरान हालात बेकाबू हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देखते ही देखते मामला दंगे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी।
इस निर्णय को लेकर एक ओर जहां प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस मामले में क्या रुख अपनाया जाएगा और सर्वे से क्या निष्कर्ष निकलते हैं।