
69000 Assistant Teacher Recruitment- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की तरफ से अगुवाई कर रहे अमरेन्द्र पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होने बताया कि उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
मुख्य बिंदु – फैसले का सारांश:
-
भर्ती की शुरुआत कब मानी गई?
-
कोर्ट ने माना कि भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत 17 मई 2020 को विज्ञापन जारी होने से हुई।
-
-
EWS आरक्षण की वैध तिथि क्या थी?
-
कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने EWS आरक्षण की व्यवस्था 18 फरवरी 2019 से लागू कर दी थी।
-
-
फिर भी आरक्षण क्यों नहीं मिला?
-
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और EWS अभ्यर्थियों से अलग से जानकारी नहीं मांगी गई थी, इसलिए अब चयनित 69000 अभ्यर्थियों में बदलाव करना व्यवहारिक रूप से असंभव है।
-
-
कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है?
-
सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं। किसी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई थी और न ही कोई EWS अभ्यर्थी सूचीबद्ध था।
-
-
कोर्ट की टिप्पणी:
-
न्यायालय ने माना कि तकनीकी रूप से EWS आरक्षण लागू होना चाहिए था, लेकिन अब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए कोई आदेश देना व्यावहारिक नहीं होगा।
-
-
भविष्य के लिए संकेत:
-
कोर्ट ने यह जरूर स्पष्ट किया कि भविष्य की भर्तियों में EWS आरक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।69000 Assistant Teacher Recruitment-Read Also-Amethi News-भगवान बुद्ध ने अहिंसा,दया,प्रेम और मानवता का संदेश दिया था – सुरेश पासी
-