अनपरा सोनभद्र।आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अपराध एवम् अपराधियो के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंग द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी पिपरी अमित कुमार के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक अनपरा राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अनपरा पुलिस टीम द्वारा 2 मई की रात महावीर चौक अनपरा बाजार कटरा से आभूषण के दुकान का सटर तोड़कर 1 ग्राम गोल्ड जड़ित व चाँदी के आभूषणों की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था जिसके संबंध में वादी संतोष कुमार वर्मा द्वारा थाना अनपरा में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना अनपरा पुलिस द्वारा घटना की सूचना के बाद से ही लगातार पतारसी सुरागसी व माल मुलजिमानों की तलाश तेजी से की जा रही थी कि आज 4 मई को समय 03.10 बजे सुबह मुखबिर की सूचना पर उप निरिक्षक संजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी रेनूसागर मय हमराह हेड कास्टेबल श्रवण प्रजापति, कास्टेबल केशव मिश्रा ने काशी मोड़ से घटना में शामिल अभियुक्तों संदीप कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी डीह बाबा परासी थाना अनपरा सोनभद्र,राजू कुमार गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता निवासी रामधनी गली परासी थाना अनपरा सोनभद्र एवं अजय कोल पुत्र स्व० बीरू कोल निवासी डीह बाबा परासी थाना अनपरा सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी किया गया समस्त आभूषण आर्टिफिशियल पीले धातु का सोना का पानी चढा झुमका 2 जोडी मंगल सूत्र 1, जंजीर 1. रूद्राक्ष माला 1, अगुठी 4, नथिया 1, बाली 2 जोड़ी तथा चादि कि नाक किल 9 एवंम चांदि का पानी चढ़ा हुआ आर्टिफिशियल सोपाडी, पायल, अगुठी, पायल बनाने की सामाग्री कुंडा घुघरू कीमत लगभग 1 लाख रुपया तथा 2 अदद तमंचा 315 बोर 03 अदद जिन्दा कारतूस व 04 अदद खोखा कारतूस बरामदबरामद हुआ ।अभियुक्त संदीप कुमार गुप्ता के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त राजू कुमार गुप्ता के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 02 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 98/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट विरूद्ध अभियुक्त संदीप कुमार गुप्ता व राजू कुमार गुप्ता के पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों को पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 97/24 धारा 380,457,411 भादवि0 व मु0अ0सं0 98/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।