एएसपी ने बालकों के विरुद्ध अपराध   एवं संरक्षण के संबंध में दिये निर्देश

मासिक समन्वय बैठक एवं एसओपी प्रशिक्षण का आयोजन

सोनभद्र।अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन  त्रिभुन नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में मासिक समन्वय बैठक एवं एसओपी प्रशिक्षण का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा क्रिमिनल वेल एप्लीकेशन संख्या 46998/2020 जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य , पारित आदेश दिनांकित 9.जुलाई 2021 के क्रम में  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुक्रम में पारित गाइडलाइन व दिशा निर्देशों के प्रशिक्षण हेतु मीटिंग का आयोजन पुलिस लाइन चुर्क सभागार सोनभद्र में किया गया।

    प्रशिक्षण मीटिंग में डीजी परिपत्र के तहत पास्को एक्ट 2012 में अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराने हेतु 10 दिवस की टाइमलाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु फ्रेमवर्क तथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर  एस ओ पी का अनुपालन कराए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बालकों के विरुद्ध अपराध व उनके देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज अभियोगों की सूचना 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, साथ ही अधिनियम नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रारूप ए एवं प्ररूप बी में सूचना भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
   उक्त SOP के प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर सत्र आयोजित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। प्रशिक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन  त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी द्वारा उक्त बिंदुओ पर जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में प्रभारी निरीक्षक AHTU  रामजी यादव , अध्यक्ष एवं सदस्य सीडब्ल्यूसी ,  जिला बाल संरक्षण इकाई , चाइल्ड हेल्पलाइन सोनभद्र के अतिरिक्त शिक्षा विभाग से लोगो ने  एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों व महिला अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

Show More

Related Articles

Back to top button